क्र0 स0 |
स्कीम का नाम |
पात्रता की शर्ते |
आावेदन का तरीका |
सलग्न किए जाने वाले दस्तावेज (सभी सत्यापित) |
विभागीय फीस यदि कोई हो तो जमा करवायें |
स्कीम के तहत दी जाने वाली राशि/सहायता |
समय अवधि |
डाउनलोड फॉर्म |
1 |
अंशदाता श्रमिकों की लडकियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तीय सहायता |
- उक्त योजना का लाभ श्रमिक की केवल तीन लड़कियों तक उपलब्ध करवाया जाता है ।
- संबंधित सैशन में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर के बाद प्रस्तुत केसों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20000- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- लड़की की पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण -पत्र व पास की गई कक्षा का प्रमाण पत्र स्कूल के प्रिंसीपल /हैडमास्टर से स्कूल के लैटर पैड पर बनवाकर अपलोड करना होगा
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड/ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति अपलोड करनी होगी जिसमें लड़की के नाम का उल्लेख हो
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
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नहीं |
- पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर 2000 रूपये
- पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर 3000 रूपये
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लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन करें |
2 |
अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। |
- इस योजना के लाभ हेतु आवेदन – पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर के बाद की तिथि में प्रस्तुत केसों पर विचार नही किया जायेगा ।
- यदि श्रमिक का बच्चा किसी और संस्था से भी छात्रवृति ले रहा है तो वह भी योजना का लाभ ले सकता है ।
- यदि कोई छात्र झूठा प्रमाण – पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसको भविष्य में कभी भी छात्रवृत्ति नही दी जायेगी और दी गई छात्रवृति की राशि वापिस ले ली जायेगी
- जो छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अंतर्गत कवर नही होते ।
- श्रमिकों के वे बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिकों के जो बच्चे हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ाई जारी रखे हुए हैं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।
- रि अपियर / कम्पार्टमैन्ट आने पर छात्र / छात्रा योजना के पात्र नहीं होंगे।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- लड़की / लड़का की पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण -पत्र व पास की गई कक्षा का प्रमाण पत्र स्कूल के प्रिंसीपल /हैडमास्टर से स्कूल के लैटर पैड पर बनवाकर अपलोड करना होगा ।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड/ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति अपलोड करनी होगी जिसमें लड़की के नाम का उल्लेख हो ।
- श्रमिक की वेतन स्लीप ।
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
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नहीं |
- लडकों के लिए छात्रवृत्ति राशि 9 वीं से 10 वीं कक्षा –
- 4000 रूपये
- लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति राशि – 6000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लडकों के लिए 11 वीं से 12 वीं कक्षा 4500 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लड़कियों के लिए – 6750 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लडकों के लिए सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए – 5000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लड़कियों के लिए -7500 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लडकों के लिए सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री , बी 0 फार्मेसी के प्रत्येक वर्ष के लिए – 7000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
लड़कियों के लिए – 10500 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लडकों के लिए पोलीटैकनिक डिपलोमें , सी 0 ए 0 डी 0 फार्मेसी , ए 0 एन . एम 0, जी 0 एन 0 एम 0 तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा कोर्सों के प्रत्येक वर्ष के लिए – 6000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लड़कियों के लिए –
9000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लडकों के लिए आई 0 टी 0 आई डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्ष के लिए -5000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लड़कियों के लिए -7500 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लडकों के लिए
- सभी प्रकार की स्नातकोतर डिग्रीयों / डिप्लोमें / बी 0 एस 0 सी 0 नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए – 6000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लड़कियों के लिए -6700 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लडकों के लिए सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों ( एम 0 बी 0 बी 0 एम 0, बी 0 डी 0 एस 0, बी 0 ए 0 एम 0 एस 0 आदि ) के प्रत्येक वर्ष के लिए – 10000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
- लड़कियों के लिए -15000 रूपये छात्रवृत्ति राशि
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लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन करें |
3 |
अंशदाता श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे वित्तीय सहायता। |
1. आवेदन खेलों में भाग लेने का सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर – अन्दर करना अनिवार्य है।
2. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।
3. श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो । |
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- छात्र / छात्रा द्वारा जिस स्तर तक व्यक्तिगत या सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लिया गया है , का प्रमाण – पत्र जिला खेल अधिकारी से साक्षांकित
- छात्र / छात्रा द्वारा जिस स्तर तक व्यक्तिगत या सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वित्तीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है का प्रमाण – पत्र जिला खेल अधिकारी से साक्षांकित
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति अपलोड करनी होगी जिसमें लड़की / लड़का के नाम का उल्लेख हो
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
|
नहीं |
- जिला स्तरीय प्रतियोगिता सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 1000 रूपये
- मण्डल स्तरीय
- सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 2000 रूपये
- राज्य स्तरीय सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 3000 रूपये
- राष्ट्रीय स्तरीय सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 4000 रूपये
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 5000 रूपये
- जिला स्तरीय सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 1200 रूपये
- मण्डल स्तरीय सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 2200 रूपये
- राज्य स्तरीय सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 3200 रूपये
- राष्ट्रीय स्तरीय सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 4200 रूपये
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 5200 रूपये
- जिला स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 2000 रूपये
- मण्डल स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 4000 रूपये
- राज्य स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 6000 रूपये
- राष्ट्रीय स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 8000 रूपये
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 10000 रूपये
- जिला स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 2400 रूपये
- मण्डल स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर –
4400 रूपये
- राज्य स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 6400 रूपये
- राष्ट्रीय स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 8400 रूपये
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम , द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 10400 रूपये
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लागू नहीं |
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4 |
अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साईकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता |
- श्रमिक को साईकल खरीदने हेतू पूर्ण सेवा काल में केवल एक बार ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है।
- निर्धारित मासिक वेतन सीमा 18,000 रूपये है।
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- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- श्रमिक अंडरटैकिंग अपलोड करेगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नही लिया
|
नहीं |
नई साईकल खरीदने हेतू 3000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । |
लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन करें |
5 |
अंशदाता श्रमिकों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता |
- डाक्टर की प्रेसक्रिप्शन उपरांत चश्मा खरीदने के बिल की तिथि से तीन मास के अन्दर – अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा
- श्रमिक के परिवार के सदस्य / आश्रित हेतू आवेदन करने के लिए आवेदन के साथ श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण जैसे राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- श्रमिक अंडरटैकिंग कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नही लिया ।
- प्रार्थी को डाक्टरी प्रमाण – पत्र तथा चश्में खरीदने का बिल / रसीद
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नहीं |
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की आंखों की दृष्टि कमजोर होने पर 1000 रू 0 तक की राशि के चश्में खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यदि चश्में की कीमत 1000 रू 0 से कम होगी तो चश्में की वास्तविक कीमत प्रदान की जाएगी तथा इस योजना का लाभ श्रमिक या उसके आश्रित को दिया जाता है। |
लागू नहीं |
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6 |
अंशदाता श्रमिकों की लडकियों तथा संबंधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता योजना |
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 5 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
- दिनांक 23-02-2015 से उक्त योजना का लाभ 02 कन्याओं से बढ़ाकर 03 कन्याओं के विवाह हेतू दिया जा रहा है।
- श्रमिक शादी के आयोजन की तिथि के उपरांत 06 मास के अन्दर-अन्दर आवेदन प्रस्तुत करेगा।
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- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- श्रमिक द्वारा शादी का पंजीकरण प्रमाण – पत्र
- श्रमिक एक अंडरटेकिंग अपलोड करेगा जिसमें बोर्ड से पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार अथवा पहले कभी भी कन्यादान न लेने बारे स्पष्ट वर्णन किया गया हो ।
|
नहीं |
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा कार्यरत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी हेतू कन्यादान स्वरूप 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23-02-2015 से उक्त योजना का लाभ 02 कन्याओं से बढ़ाकर 03 कन्याओं के विवाह हेतू दिया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से लड़की को समाज में बोझ नही माना जायेगा तथा लड़के – लड़की के भेदभाव को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा। इस सहायता का श्रमिकों द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर कोई प्रभाव नही होगा। |
लागू नहीं |
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7 |
अंशदाता महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता |
- बच्चा होने की तिथि से छः मास के अन्दर – अन्दर आवेदन करना होगा ।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
- दिनांक 23-02-2015 से उक्त योजना में महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को तीन लड़कियों तक की प्रसूति योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- बच्चे का जन्म प्रमाण – पत्र
|
नहीं |
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियो को दो बच्चों तक की प्रसूति हेतू 7000 रूपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । |
लागू नहीं |
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8 |
अंशदाता श्रमिकों की सेवा के दौरान कार्य स्थल से बाहर दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होने पर वित्तीय सहायता। |
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
- इस योजना के अंतर्गत उन औद्योगिक कामगारों को जिनकी डयूटी के दौरान या अन्य किसी भी कारण से कार्यस्थल से बाहर दुर्घटना में अपंगता हो जाती है , को मैडीकल बोर्ड़ / ई 0 एस 0 आई 0 द्वारा प्रार्थी को अपंगता प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्श के अन्दर-अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- अपंग श्रमिक यह अंडरटैकिंग देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नही लिया
- अपंग श्रमिक का अपंगता प्रमाण-पत्र
|
नहीं |
- Minor Disability (50% तक की Injury) पर – 20000 रूपये
- Major disability (50% से उपर की Injury) पर – 30000 रू 0
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लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन करें |
9 |
अंशदाता श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबडा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता। |
- आवेदन डैंटल केयर अथवा जबड़ा लगवाने की Dentist की Prescription अथवा बिल की तिथि से तीन मास के अन्दर – अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
- श्रमिक इस योजना का लाभ पूरी सर्विस में एक बार ही प्राप्त कर सकता हैं।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- Dentist की Prescription तथा दवाई खरीदने का बिल
- श्रमिक अंडरटेकिंग देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया है
- पूर्ण जबड़ा लगवाने हेतू Dentist की Prescription तथा Dentist से खर्च का बिल स्पष्ट लिखवाकर तथा बिल पर Dentist के हस्ताक्षर मोहर सहित
|
नहीं |
योजना के इस अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों के डैन्टल केयर हेतू 2000 रूपये अथवा डैन्टल केयर के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने तथा पूर्ण जबड़ा (Full Denture ) लगवाने पर श्रमिक को 5000 रू 0 अथवा जबड़े के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। |
लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन करें |
10 |
अंशदाता श्रमिकों कि किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों (Artificial Limbs) हेतू वित्तीय सहायता। |
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- डाक्टर की Prescription तथा कृत्रिम अंग खरीदने का बिल
- आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा ऐसा प्रमाण अपलोड करना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है
- अपंग श्रमिक का अपंगता प्रमाण-पत्र
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नहीं |
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को महत्तवपूर्ण अंगों के गंवा देने पर कृत्रिम अंगों हेतू साकेत हस्पताल, चण्डीमन्दिर (पंचकूला) द्वारा निर्धारित दरों तक की राशि की वित्तीय सहायता उपलब्या करवायी जाती है। |
लागू नहीं |
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11 |
अंशदाता श्रमिकों व उनके आश्रितों किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर श्रवण मशीन (hearing aids) हेतू वित्तीय सहायता। |
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- श्रमिक डाक्टर की prescription तथा श्रवण मशीन (hearing aid) खरीदने का बिल
- श्रवण शक्ति खोने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ।
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नहीं |
इस योजनाके अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों द्वारा किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर श्रवण मशीन (hearing aids) खरीदने हेतू 3000 रूपये अथवा श्रवण मशीन (hearing aid) की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। |
लागू नहीं |
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12 |
अंशदाता महिला श्रमिकों को नई सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता |
- सिलाई मशीन पूर्ण सेवाकाल में एक बार ही प्रदान की जायेगी।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 18,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- श्रमिक अंडरटैकिंग अपलोड करेगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नही लिया
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नहीं |
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लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन करें |
13 |
अपंग अंशदाता श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को Try Cycle हेतू वित्तीय सहायता । |
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- श्रमिक Try Cycle खरीदने का बिल
- अपंगता का प्रमान पत्र
- आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा यह प्रमाण देना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है व राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड होगी।
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नहीं |
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों व उनके आश्रितों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी टांगे गंवाने पर Try Cycle उपलब्ध करवाने हेतू 5000 रू0 या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता श्रमिक को प्रदान की जाती है। |
लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन करें |
14 |
अंशदाता श्रमिकों को LTC(Leave Travel Concession) की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे सहायता। |
- प्रथम ब्लाक वर्ष 2012-15 का माना जायेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 5 वर्ष निर्धारित है।
- श्रमिक का मासिक वेतन 18,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड /ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति
- श्रमिक को यह अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी कि उसने संबंधित ब्लाक में पहले कोई LTC की राशि प्राप्त नहीं की है।
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नहीं |
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को भ्रमण हेतू 1000 रू0 की राशि LTC स्वरूप प्रदान की जाती है । |
|
ऑनलाइन आवेदन करें |
15 |
श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे |
- श्रमिक यह यह प्रमाण देगा कि भाग लेने वाला बच्चा उस पर आश्रित है।
- आवेदन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से एक वर्श के अन्दर-अन्दर करना अनिवार्य होगा
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड / ई 0 एस 0 आई 0 कार्ड की फोटो प्रति
- छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक एकल या सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लिया उसका प्रमाण-पत्र
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नहीं |
- जिला स्तरीय प्रतियोगिता सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 1000 रूपये
- मण्डल स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 2000 रूपये
- राज्य स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 3000 रूपये
- राष्ट्रीय स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 4000 रूपये
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 5000 रूपये
- जिला स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 1200 रूपये
- मण्डल स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 2200 रूपये
- राज्य स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 3200 रूपये
- राष्ट्रीय स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 4200 रूपये
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 5200 रूपये
- जिला स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 2000 रूपये
- मण्डल स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 4000 रूपये
- राज्य स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 6000 रूपये
- राष्ट्रीय स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 8000 रूपये
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने पर – 10000 रूपये
- जिला स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 2400 रूपये
- मण्डल स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 4400 रूपये
- राज्य स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 6400 रूपये
- राष्ट्रीय स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 8400 रूपये
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यक्तिगत सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर – 10400 रूपये
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ऑनलाइन आवेदन करें |
16 |
अंशदाता श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder ) बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने बारे । |
- श्रमिक प्रत्येक वर्ष आश्रित लाभ पात्र बच्चे का जीवित होने का प्रमाण – पत्र अपलोड करेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक की अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक द्वारा राशन कार्ड / ई 0 एस 0 आई 0 कार्ड की फोटो प्रति
- श्रमिक द्वारा अपने आश्रित बच्चे की अपंग होने की प्रतिशतता, अन्धेपन (Blind) होने व मंदबुद्धि (Mentally Disorder) होने का प्रमाण – पत्र District Medical Board द्वारा जारी
- श्रमिक यह शपथ – पत्र अपलोड करेगा कि उसने अपने आश्रित बच्चे का संबंधित वित्तीय वर्ष में आवेदन करने से पूर्व उक्त योजना का लाभ नही लिया है
- श्रमिक यह भी प्रमाण – पत्र अपलोड करेगा कि आश्रित बच्चे का आय का कोई साधन नही है और वह शादीशुदा नहीं है।
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नहीं |
- 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder) – प्रति वर्ष 15000 रूपये।
- 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder)- प्रति वर्ष 20000 रूपये।
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17 |
अंशदाता मृतक श्रमिकों की विधवाओं / आश्रितों को वित्तीय सहायता। |
- विधवा का आवेदन – पत्र उसके पति की मृत्यु के दो वर्ष के अन्दर – अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि छः मास निर्धारित है
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो ।
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक के आश्रित द्वारा अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक के आश्रित द्वारा राशन कार्ड / ई 0 एस 0 आई 0 कार्ड की फोटो प्रति
- नियोक्ता श्रमिक की मृत्यु होने का प्रमाण – पत्र अपलोड करेगा तथा मृत्यु प्रमाण – पत्र
- मृतक श्रमिक पर आश्रित, यह शपथ – पत्र अपलोड करेगा कि वह मृतक पर पूर्णरूप से कानूनी तौर पर आश्रित है तथा उसने पहले बोर्ड की उक्त योजना का लाभ नहीं उठाया है
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नहीं |
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसकी विधवा या आश्रित 2,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है |
लागू नहीं |
ऑनलाइन आवेदन करें |
18 |
अंशदाता श्रमिक की कार्य स्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता सहायता प्रदान कराने बारे |
- उक्त योजना की सभी शर्तें तथा आवेदन – पत्र मृतक औद्योगिक श्रमिक की विधवाओं / आश्रितों को आर्थिक सहायता योजना की भांति होंगी अर्थात इस योजना हेतू अलग से कोई प्रमाण – पत्र अपलोड करने आवश्यक नहीं।
- श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/- रूपये से अधिक न हो
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
तैदव |
नहीं |
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिक की कार्य स्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतू मृतक श्रमिक की विधवा पत्नी या आश्रित को 15000 रू 0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । |
लागू नहीं |
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19 |
मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। |
- श्रमिक की ऐसी मृत्यु पर उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका मुख्य कारण संस्था की चारदिवारी के अन्दर कार्य स्थल से संबधित है तथा मृत्यु अस्पताल या पीड़ित को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई हो। इसके अतिरिक्त ऐसी मृत्यु भी सम्मिलित है जो अन्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदाए हर्टअटैकए सांप या अन्य जहरीले जीव यां पशु इत्यादि के काटने तथा आग लगनेए संस्था का भवन गिरने आदि से कार्य स्थल पर हुई हो।
- इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2016 से गैर अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यक श्रमिकों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनकी संस्थान में आगजनी, भवन गिरने आदि से मृत्यु या अपंगता हो जाती है।
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है
- इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है
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Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
- श्रमिक की वेतन स्लीप
- श्रमिक के आश्रित द्वारा अंडरटेकिंग व संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित अपलोड करना होगा।
- श्रमिक के आश्रित द्वारा राशन कार्ड / ई 0 एस 0 आई 0 कार्ड की फोटो प्रति
- नियोक्ता श्रमिक की मृत्यु होने का प्रमाण – पत्र अपलोड करेगा तथा मृत्यु प्रमाण – पत्र
- मृतक श्रमिक पर आश्रित , यह शपथ – पत्र अपलोड करेगा कि वह मृतक पर पूर्णरूप से कानूनी तौर पर आश्रित है तथा उसने पहले बोर्ड की उक्त योजना का लाभ नहीं उठाया है
- पुलिस F.I.R./D.D.R. की साक्षांकित प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साक्षांकित प्रति
- श्रमिक द्वारा आवेदन – पत्र के साथ Medical Board/ State Insurance (ESI) द्वारा जारी अपंगता की प्रतिषतता के प्रमाण – पत्र की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
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नहीं |
- कार्यस्थल पर दुर्घटना होने से 50 प्रतिशत तक अंपगता होने पर – पचास हजार रूपये
- कार्यस्थल पर दुर्घटना होने से 50 प्रतिशत से अधिक अंपगता होने पर – एक लाख रूपये
- कार्यस्थल पर कार्य करते हुए मृत्यु होने पर – पांच लाख रूपये
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लागू नहीं |
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20 |
श्रम कल्याण केन्द्र योजना |
इस योजना का लाभ औधोगिक श्रमिकों की लड़कियों को दिया जाएगा। |
Hrylabour.gov.in की साईट पर ऑनलाइन आवेदन करें |
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नहीं |
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लागू नहीं |
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21 |
मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना |
- कुल पुरस्कारों में से 05 पुरस्कार विकलांग श्रमिकों के लिए आरक्षित होगें। इस श्रेणी के कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में आरक्षित पुरस्कार सामान्य कामगारों को प्रदान किए जाएगें।
- कर्मचारी को केवल एक बार एक ही प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।
- पुरस्कार हेतु श्रमिक के चयन उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में पुरस्कार की राशि मृतक कर्मचारी कानूनी आश्रित को देय होगी।
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कोई भी अंशदाता श्रमिक ।चचसल कर सकता है। |
नहीं |
- मुख्य मन्त्री श्रम रत्न पुरस्कार – 1,00,000 रू 0
- हरियाणा श्रम भूशण पुरस्कार – 50,000 रू 0
- हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार – 20,000 रू 0
- हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार – 20,000 रू 0
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लागू नहीं |
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22 |
औधोगिक श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाने बारे |
इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है। |
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संस्था की ओर से आवेदन-पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण-पत्र संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित। |
नहीं |
औधोगिक श्रमिकों के लिए प्रति वर्ष जोनल स्तर और राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है और विजेता खिलाड़ियों को ईनाम की राशि व ट्राफी प्रदान की जाती है। |
लागू नहीं |
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