जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र
भारत में जन्म और मृत्यु का पजींकरण (जन्म एवम् मृत्यु पजींकरण अधीनीयम 1969 ) उसके होने के 21 दिन के अन्दर करवाना आवश्यक है।
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